एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन की है. यदि आपको लीव इनकैशमेंट के तौर पर पैसे मिले हैं, तो यह टैक्सेबल होगा यानी इस रकम पर टैक्स कटेगा. क्या लीव इनकैशमेंट पर सेक्शन 10 के तहत छूट मिल सकता है. वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट...from Latest News मनी News18 हिंदी http://bit.ly/2T44SVg
No comments:
Post a Comment