उत्तराखंड की वर्षा सैनी सहित कई अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि पुनरीक्षित चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है इसलिए उन्हें सेवा से नहीं हटाया जायेगा.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी http://bit.ly/2ARLZhe
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