रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बुधवार को ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक-2018’ पेश किया, जिसमें बालकों को 18 साल की उम्र पूरी करने पर अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देने का प्रावधान है.from Latest News मनी News18 हिंदी http://bit.ly/2SA9p1m
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