नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है. प्रोजेक्ट को बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले भी अब घर खरीदार को घर पर मालिकाना हक मिल पाएगा. इसके लिए घर खरीदारों को 5 फीसदी स्टांप ड्यूटी भरनी पड़ेगी और एग्रीमेंट टू लीज के तहत घर की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी.from Latest News मनी News18 हिंदी http://bit.ly/2A8IYJ2
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