हाईकोर्ट ने याची को सीएमओ के समक्ष अपनी चिकित्सीय जांच के लिए हाजिर होने और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए 19 नवम्बर को पेश करने को कहा है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2qqO0vd
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