उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार आरक्षण को लेकर अभ्यर्थियों में कोई मतभेद नहीं रहे, इसलिए यह व्यवस्था की गई है. शासनादेश में यह स्पष्ट है कि आरक्षण का लाभ केवल यूपी के अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2qWy9oh
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