विभागाध्यक्ष को पद सृजित करने से पहले मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा. सीएम के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी. जब वहां से हरी झंडी मिलेगी, तब जाकर विभागाध्यक्ष पद सृजित कर भर्ती कर सकेंगे.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2xCqTRr
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