सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया रेप पीड़ित बच्चियों की माॅर्फ्ड तस्वीरें भी नहीं चलाएगा. सुप्रीम काेर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के अलावा नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) को भी नोटिस भेजा है.from Latest News बिहार News18 हिंदी https://ift.tt/2n5iEZu
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