आदेश में कहा गया है, ‘अगर एक यात्री अपने डिजीलॉकर एकाउंट में लॉगइन करके जारी दस्तावेज सेक्शन से आधार या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है तो इसे एक वैलिड आईडेंटिटी प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए.’from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/2KDnmM7
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