न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव ने आईएएस बी चन्द्रकला व आसमा बीबी की याचिका पर यह आदेश दिया है. याचियों की तरफ से कोई अधिवक्ता कोर्ट में नहीं आया, जिस पर एक पक्षीय आदेश से याचिका खारिज कर दी गई.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Ll0qOz
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